17 महीना बाद मनीष सिसोदिया को मिली जमानत
आबकारी नीति के मामले में पिछले 17 महीना से जेल में बंदे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है
MANISH SISODIA |
सर्वोच्च अदालत ने उन्हें आबकारी मामले में जमानत दी है आपको बता दें कि तीन दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
- सिसोदिया की गिरफ्तारी कब हुई?
- कैसे हुई?
- कितने दिनों तक उनकी जमानत पर कोर्ट में लड़ाई चलती रही?
CBIऔर ED ने अगस्त से 2022 को सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया था शराब घोटाला में सिसोदिया को सबसे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया यह गिरफ्तारी पिछले साल 26 फरवरी 2023 को हुई इसके अगले ही महीने 9 मार्च को इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईटीवी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जांच एजेंसी ने सीबीआई की प्राथमिक की के आधार पर सिसोदिया को गिरफ्तार किया था मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया जमानत के लिए सिसोदिया ने दिल्लीहाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी लगाई लेकिन उनकी आज तक लगातार एक के बाद एक खारिज होती गई 26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया इसके बाद 4 मार्च को कोर्ट ने दो दिन उनकी हिरासत और बढ़ा दी
- 7 मार्च को ईडी ने सिसोदिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की वहीं दूसरी बार पूछताछ के बाद ईडी मार्च कौन है गिरफ्तार कर लिया
सुप्रीम कोर्ट
इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए याचिका दाखिल की लेकिन निचली अदालत ने याचिका को सिरे से खारिज कर दिया इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई जमानत के लिए रुख किया सुप्रीम कोर्ट का लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने को कह दिया 3 मई को सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे । लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी हाई कोर्ट ने 3जुलाई को उनके जमानत याचिका खारिज की थी इसके बाद मनीष सिसोदिया 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई टली शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका ही खारिज कर दी
SUPREME COURT |
मनीष सिसोदिया ने मार्च 2024 में ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए दोबारा याचिका दाखिल की थी 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पहले 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजो 6 अप्रैल को फिर मामले में सुनवाई हुई इस दिन रिवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक पढ़ा दी 18 अप्रैल को भी उन्हें राहत नहीं मिली और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक पढ़ा दी गई मनीष सिसोदिया राहुल एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंचे थे जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के साथ ही साथ सीबीआई को भी नोटिस जारी किया उसे जवाब तलब किया हालांकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 7 में को हुई हाईकोर्ट ने 14 में को मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा लेकिन यहां भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई अब आती है सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था इसके बाद 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए जो कुछ कहा वह जाना बेहद जरूरी है
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ गेम खेल रहे हैं सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता अब समय ही आ चुका है कि अदालतीं यह बात समझ की जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है
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